वन नेशन-वन लेबर कार्ड से श्रमिकों को मिलेगी सामाजिक सुरक्षा: संतोष कुमार सिंह
बिहार के श्रम मंत्री ने उठाई श्रमिकों के हितों की आवाज
नई दिल्ली: बिहार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने दिल्ली में आयोजित भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की दो दिवसीय कार्यशाला में “वन नेशन-वन लेबर कार्ड” की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि यदि यह नीति लागू होती है तो पूरे देश में श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी, खासकर उन श्रमिकों के लिए जो बिहार जैसे राज्य से अन्य प्रदेशों में काम करने जाते हैं।
आवश्यकता और लाभ
- सामाजिक सुरक्षा: वन नेशन-वन लेबर कार्ड लागू होने पर श्रमिकों को देशभर में एक समान सामाजिक सुरक्षा मिलेगी।
- बिहार के श्रमिकों के लिए विशेष लाभ: यह नीति बिहार जैसे राज्यों के श्रमिकों के लिए फायदेमंद होगी, जो अन्य राज्यों में जाकर काम करते हैं और वहां की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से वंचित रहते हैं।
कार्यशाला में विचार-विमर्श
- कार्यशाला में श्रम मंत्रियों और श्रम सचिवों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें श्रमिकों के कल्याण, रोजगार सृजन और ई-श्रम जैसी योजनाओं पर चर्चा की गई।
- संतोष कुमार सिंह ने बिहार में श्रमिकों के लिए चल रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी और बताया कि किस तरह बिहार के श्रमिकों का हक मारा जाता है, जब वे दूसरे प्रदेशों में काम करते हैं।
मंत्री द्वारा उठाए गए मुद्दे
- प्रवासी श्रमिकों की स्थिति: बिहार से बड़ी संख्या में निर्माण श्रमिक दूसरे राज्यों में काम करते हैं, लेकिन वहां उनकी निबंधन और सामाजिक सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है।
- PAN India Portal का सुझाव: केंद्रीय श्रम मंत्री को सुझाव दिया गया कि देशभर के निर्माण कामगारों का डाटा संधारित करने के लिए PAN India Portal बनाया जाए, जिससे राज्य सरकारें लाभार्थियों के सत्यापन के लिए इसका उपयोग कर सकें।
- Portability of Schemes की आवश्यकता: मंत्री ने कहा कि विभिन्न राज्यों में निर्माण कामगारों के लिए अलग-अलग योजनाएं चल रही हैं, लेकिन इन योजनाओं को एकसार बनाने और प्रवासी श्रमिकों को इन योजनाओं से जोड़ने की आवश्यकता है।
केंद्रीय मंत्री का आश्वासन
- केंद्रीय श्रम मंत्री डॉ. मनसुख मांडवीया ने इस मांग पर विचार करने का आश्वासन दिया।
- मंत्री ने बताया कि अगर वन नेशन-वन लेबर कार्ड की नीति लागू होती है, तो बिहार के श्रमिकों को भी किसी भी राज्य में काम करते समय अपने राज्य की योजनाओं का लाभ मिलेगा।
कानूनी सुझाव
- मंत्री ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से यह भी सुझाव दिया कि भवन और अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्ते विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 22(ag) के अंतर्गत श्रमिकों की कल्याण योजनाओं को सभी राज्यों में एक समान तरीके से लागू किया जा सकता है।
- उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकारें अपनी योजना के अनुसार कल्याणकारी योजनाओं को सुत्रित कर सकती हैं, ताकि प्रवासी श्रमिकों को इन योजनाओं का लाभ मिल सके।
संतोष कुमार सिंह ने श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया और इसके लिए वन नेशन-वन लेबर कार्ड जैसी नीति की जोरदार वकालत की।