रामपुर: पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “कन्विक्शन (दोषसिद्ध)” अभियान के अंतर्गत, नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए गए अश्वनी पुत्र राजेन्द्र, निवासी ग्राम बांधा, थाना टडियावा, जनपद हरदोई, को न्यायालय ने 20 वर्ष की सजा और ₹1,00,000 के अर्थदंड से दंडित किया।
इस अभियोग में पुलिस अधीक्षक रामपुर के निर्देशन में थाना बिलासपुर द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 11 दिनों में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन और पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप, 31 दिनों के भीतर, मा0 विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ADJ-08 द्वारा अभियुक्त को दोषी करार दिया गया।
मामले का विवरण:
थाना: बिलासपुर
मु0अ0सं0: 205/2024
धारा: 65(2) बीएनएस व 5एम/6 पॉक्सो एक्ट
अभियुक्त: अश्वनी पुत्र राजेन्द्र, निवासी बांधा, थाना टडियावा, जनपद हरदोई
घटना का दिनांक: 07-08-2024
सूचना की तिथि: 08-08-2024
घटनास्थल: टैमरा धागा फैक्ट्री का आवासीय परिसर
आरोप पत्र प्रस्तुत तिथि: 19-08-2024
निर्णय की तिथि: 21-09-2024
प्रकरण में विवेचक प्र0नि0 बलवान सिंह, थाना बिलासपुर, जनपद रामपुर ने अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म किए जाने की पुष्टि की। न्यायालय ने अभियुक्त को 20 वर्ष के कारावास के साथ ₹1,00,000 का जुर्माना भी लगाया।