उत्तराखंड विधानसभा में ध्वनि मत से पास हुआ UCC विधेयक, जाने क्या बोले सीएम धामी

उत्तराखंड : लंबी चर्चा के बाद उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता यानी कि UCC विधेयक को पास कर दिया गया है। विधानसभा में ध्वनि मत के माध्यम से इस विधेयक को पास किया गया है। विधेयक के पास होते ही विधानसभा में विधानसभा में जय श्रीराम और वंदे मातरम के नारे लगे। विधेयक पास होने के बाद अब जल्द ही कानून में बदल जाएगा। राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को विधानसभा के विशेष सत्र में विस्तार से इस UCC विधेयक पर जानकारी साझा की है। आइए जानते हैं कि उन्होंने यूसीसी के बारे में क्या कुछ कहा है।

राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये कोई सामान्य विधेयक नहीं है, भारत बड़ा देश है लेकिन देश को दिशा देने का ये अवसर देवभूमि को मिला है। उन्होंने कहा कि UCC के इस विधेयक में समान नागरिक संहिता के अंतर्गत जाति, धर्म, क्षेत्र व लिंग के आधार पर भेद करने वाले व्यक्तिगत नागरिक मामलों से संबंधित सभी कानूनों में एकरूपता लाने का प्रयास किया गया है।

सीएम धामी ने विधानसभा में बताया है कि हमने संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत वर्णित हमारी अनुसूचित जनजातियों को इस संहिता से बाहर रखा है, जिससे उन जनजातियों का और उनके रीति रिवाजों का संरक्षण किया जा सके। इस संहिता में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि विवाह केवल और केवल एक पुरुष व एक महिला के मध्य ही हो सकता है। ऐसा करके हमने समाज को एक स्पष्टता देने व देश की संस्कृति को भी बचाने का काम किया है।

सीएम धामी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आखिर क्यों आजादी के बाद 60 सालों से अधिक समय तक राज करने वाले लोगों ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के बारें में विचार तक नहीं किया। वे राष्ट्रनीति को भूलकर सिर्फ और सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति करते रहे। हमारी माताओं-बहनों के इंतजार की घड़िया अब समाप्त होने जा रही हैं। उत्तराखण्ड इसका साक्षी बनने जा रहा है जिसके निर्माण के लिए इस प्रदेश की मातृशक्ति ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। हमारी सरकार का यह कदम संविधान में लिखित नीति और सिद्धांत के अनुरूप है। यह महिला सुरक्षा तथा महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण अध्याय है।

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