लखनऊ: इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने के पुराने फैसले को पलट दिया है। अब 936 पदों के लिए चयन प्रक्रिया फिर से शुरू हो सकती है। न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने 14 फरवरी को यह फैसला सुनाया।
क्या है पूरा मामला?
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने साल 2022 में रेडियो ऑपरेटर के 936 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की थी। इस भर्ती के लिए लगभग 40,000 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था।
शुरुआत में भर्ती के लिए केवल डिप्लोमा धारकों को योग्य माना गया था।
बाद में इंजीनियरिंग डिग्री धारकों को भी आवेदन की अनुमति दे दी गई।
इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, जिसके बाद सिंगल जज बेंच ने भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया।
हाई कोर्ट के नए फैसले से अभ्यर्थियों को राहत
सिंगल जज बेंच के फैसले के खिलाफ प्रशांत कुमार मिश्रा और तीन अन्य अभ्यर्थियों ने याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द करने के आदेश को खारिज कर दिया और अधिकारियों को नियमों में बदलाव करने की छूट दी।
भर्ती प्रक्रिया में हुए बदलाव और विवाद
2022 में तत्कालीन भर्ती बोर्ड अध्यक्ष रेणुका मिश्रा ने डिग्री धारकों को आवेदन की अनुमति दी थी।
इसके बाद बड़ी संख्या में डिग्री धारकों ने आवेदन किया।
बाद में वर्तमान अध्यक्ष राजीव कृष्ण ने इस निर्णय को रद्द कर दिया।
इसके खिलाफ डिग्री धारकों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की।
अब हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद भर्ती प्रक्रिया दोबारा शुरू होने की उम्मीद है, जिससे हजारों उम्मीदवारों को राहत मिलेगी।