कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत अब विवाह के तीन माह के भीतर ऑनलाइन करना होगा आवेदन
बदायूँ। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, लखनऊ द्वारा संचालित कन्या विवाह सहायता योजना में श्रमिकों को अब अपनी पुत्री के विवाह के तीन माह के भीतर आवेदन करना अनिवार्य कर दिया गया है, जो पहले एक वर्ष की अवधि तक था। इस…
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