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सिनेमा घरों

सिनेमा घरों में बिकने वाले पॉपकॉर्न पर 5% GST लागू रहेगा

नई दिल्ली। सिनेमा घरों में खुले रूप से बिकने वाले पॉपकॉर्न पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर 5% ही लागू होगी, जैसा कि रेस्तरां सेवाओं पर लागू होता है। यदि पॉपकॉर्न को फिल्म टिकट के साथ बेचा जाता है, तो इसे एक समग्र आपूर्ति माना जाएगा। इस…
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