आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला : जानिए अब कौन आप से नहीं मांग सकता आधार कार्ड और कौन मांग सकता है?

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आधार की वैधता पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कई अहम मुद्दों पर स्पष्टता दी है, जिससे आम नागरिकों के अधिकारों पर बड़ा असर पड़ेगा। कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड को हर जगह अनिवार्य नहीं किया जा सकता और प्राइवेट कंपनियां अब अपने कर्मचारियों से आधार कार्ड की मांग नहीं कर सकतीं। इसके अलावा, कोर्ट ने आधार एक्ट के सेक्शन 57 को हटा दिया, जिससे कई सेवाओं में आधार की अनिवार्यता समाप्त हो गई।

कहां आधार जरूरी नहीं?
✅ निजी कंपनियां आधार कार्ड की मांग नहीं कर सकतीं।
✅ मोबाइल नंबर और बैंक खाता आधार से लिंक कराना असंवैधानिक घोषित।
✅ स्कूली दाखिला लेने के लिए आधार अनिवार्य नहीं।
✅ सीबीएसई, यूजीसी और नीट आधार को अनिवार्य नहीं बना सकते।

कहां आधार जरूरी रहेगा?
✅ आयकर रिटर्न भरने के लिए आधार अनिवार्य।
✅ पैन कार्ड के लिए आधार देना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
👉 निजता के अधिकार का हनन नहीं होता आधार से।
👉 घुसपैठियों का आधार कार्ड नहीं बनना चाहिए।
👉 सरकारी योजनाओं के लिए आधार जरूरी, लेकिन हर जगह अनिवार्य नहीं।

यह फैसला आम जनता के लिए राहत लेकर आया है और उनके व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है।

Leave A Reply

Your email address will not be published.