नई दिल्ली:
लोगों को फ्री रेवड़ी बांटने का कब तक चलेगा सिलसिला?
सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त राशन और अन्य सरकारी योजनाओं पर सवाल उठाते हुए सख्त लहजे में यह पूछा है कि आखिर कब तक लोगों को फ्री की रेवड़ी बांटी जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि कोरोना काल के दौरान प्रवासी मजदूरों को मुफ्त राशन देना समय की जरूरत था, लेकिन अब यह सवाल उठता है कि लोगों के लिए रोजगार के अवसर कब तैयार किए जाएंगे।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) पर हैरानी
सुप्रीम कोर्ट की बेंच में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस मनमोहन ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत देश के 81 करोड़ लोगों को मुफ्त और सब्सिडी राशन दिए जाने पर हैरानी जताई। कोर्ट ने कहा कि यह व्यवस्था अब कब तक जारी रहेगी, क्योंकि यह सिर्फ अस्थायी समाधान है, जबकि स्थायी समाधान रोजगार के अवसरों के सृजन में है।