रामपुर : सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को संवैधानिक करार दिया है। कोर्ट ने इसी के साथ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 22 मार्च के फैसले को भी खारिज कर दिया, जिसमें यूपी मदरसा अधिनियम को रद्द किया गया था।
रामपुर जिला पंचायत सदस्य मुस्तफा हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि देश की सर्वोच्च न्यायालय ने मदरसा बोर्ड को बहाल कर देश के संविधान और लोकतंत्र के हित में फैसला दिया है। इस फैसले से लोकतंत्र की जीत हुई है और सांप्रदायिकता फैलाने वालों को शिकस्त मिली है।
जिला पंचायत सदस्य मुस्तफा हुसैन ने बताया कि मदरसा एक्ट संविधान का उल्लंघन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि यूपी मदरसा एक्ट संवैधानिक रूप से सही है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रावधानों को छोड़कर ‘उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद साफ हो गया है कि यूपी के मदरसे चलते रहेंगे और इससे छात्रों को राहत मिलेगी।