20 फरवरी 2025 से 14 अप्रैल तक जनपद में धारा 163 लागू
कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 का आदेश
बदायूँ, 21 फरवरी: अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन अरुण कुमार ने बताया कि माह फरवरी और अप्रैल 2025 में विभिन्न धार्मिक व सांस्कृतिक त्योहारों और परीक्षा आयोजनों के मद्देनजर जनपद में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (पुरानी सी.आर.पी.सी. 1973 की धारा 144) आगामी 14 अप्रैल 2025 तक लागू रहेगी।
सामाजिक असंतोष और अफवाहों से निपटने के लिए कड़े निर्देश
अपर जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि महाशिवरात्रि, होली, फाल्गुन पूर्णिमा, जमात-उल-विदा (अलविदा), चेटीचन्द, ईद-उल-फितर, चौत्र पूर्णिमा, महर्षि कश्यप एवं महाराजा निषाद राज गुहय जयन्ती, रामनवमी, महावीर जयन्ती, डॉ भीमराव अंबेडकर जयन्ती, और माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाओं के दौरान अराजक तत्वों द्वारा समाज में साम्प्रदायिक, जातिगत और वर्गगत विद्वेष फैलाने की संभावना है।
सामाजिक शांति बनाए रखने के लिए कड़ी कार्रवाई का निर्देश
उन्होंने स्पष्ट किया कि इन घटनाओं के मद्देनजर शरारती तत्वों द्वारा अफवाहों का प्रसार और समाज में अशांति फैलाने के प्रयास किए जा सकते हैं, जिससे लोकशान्ति भंग हो सकती है। इसलिए, कानून और शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 आगामी 14 अप्रैल 2025 तक लागू रहेगी। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय अपराध होगा।