सुप्रीम कोर्ट ने बेटी के वैवाहिक विवाद मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाई

नई दिल्ली, 9 अगस्त। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ उनकी बेटी पूर्व सांसद संघमित्रा मौर्य से जुड़े वैवाहिक विवाद के मामले में आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी।
न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया।
मौर्य ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के उस आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया है, जिसमें दीपक कुमार स्वर्णकार नामक व्यक्ति द्वारा दायर मामले में उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था, जिसने संघमित्रा का पति होने का दावा किया था।

