नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना पॉलोज की याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें 200 करोड़ रुपये की जबरन वसूली के मामले में उनकी जमानत याचिका स्थगित कर दी गई थी।
जस्टिस पीवी संजय कुमार और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की अवकाश पीठ ने स्पष्ट किया कि मामले में त्वरित कार्यवाही की मांग नहीं की जा सकती।
पीठ ने 14 जून को पारित अपने आदेश में कहा, “विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है। लंबित आवेदन भी खारिज माने जाएंगे।”
पॉलोज ने दिल्ली हाई कोर्ट के 20 मई के आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर की थी, जिसमें उनकी जमानत याचिका जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई थी।
पीठ ने कहा कि याचिका 14 मई को उच्च न्यायालय में दायर की गई थी और फिर 20 मई को नोटिस जारी किया गया था।
शीर्ष अदालत ने कहा, “आप दो साल और आठ महीने से जेल में हैं, जैसे ही आप अदालत में आते हैं, आपको आदेश की आवश्यकता होती है।”
जब पॉलोज का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने शीर्ष अदालत से कार्यवाही में तेजी लाने का अनुरोध किया, तो पीठ ने कहा, “हमें उच्च न्यायालय के बोर्ड की व्यवस्था नहीं करनी है।”
अभियोजन पक्ष के अनुसार चंद्रशेखर और उनकी पत्नी लीना पॉलोज कथित तौर पर धोखाधड़ी और जबरन वसूली के जरिए आर्थिक लाभ के मकसद से 2013 से अपने सहयोगियों के साथ एक संगठित अपराध सिंडिकेट चलाने में शामिल थे।
चंद्रशेखर और उनकी पत्नी दोनों को धोखाधड़ी के मामले में उनकी कथित भूमिका के लिए सितंबर 2021 में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।