1984 दंगों के आरोपी सज्जन कुमार को सुनाई गई उम्रकैद की सजा

अमृतसर: 1984 सिख विरोधी दंगों के आरोपी और पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को एक और मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। यह सजा एक सिख पिता और पुत्र की हत्या के मामले में दी गई है। इससे पहले भी वह एक अन्य मामले में उम्रकैद की सजा तिहाड़ जेल में काट रहा है।

पीड़ितों की प्रतिक्रिया
इस फैसले के बाद पीड़ित परिवारों ने राहत की सांस ली है। बलबीर कौर, जो इस दंगे की पीड़िता हैं, ने कहा,
“हम अदालत के फैसले से खुश हैं। हमने सोचा था कि उसे फांसी की सजा होगी, लेकिन हम संतुष्ट हैं।”

40 साल से बेघर पीड़ित परिवार
एक अन्य पीड़ित ने बताया कि,
“पिछले 40 साल से हम बेघर हैं। जो 1984 का काला दौर हमने देखा, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता।”

तीन मामलों में चल रहा था केस
सज्जन कुमार पर तीन मामले चल रहे थे। इनमें से एक मामले में वह बरी हो चुका था, जबकि एक अन्य में वह पहले से उम्रकैद की सजा काट रहा है। अब दूसरे मामले में भी अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है।

पीड़ित परिवार की गुहार
पीड़ित परिवारों ने सरकार से मदद की अपील करते हुए कहा,
“हम लंबे समय से किराए के मकान में धक्के खा रहे हैं। हमें भी न्याय मिलना चाहिए।”

यह फैसला 1984 दंगा पीड़ितों के लिए एक न्याय की बड़ी जीत मानी जा रही है।

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