ऐलनाबाद (सिरसा), 11 मार्च (एम पी भार्गव):
केन्द्र सरकार द्वारा पात्र करदाताओं को बकाया कर पर ब्याज एवं जुर्माने में राहत देने के लिए जीएसटी एमनेस्टी योजना लांच की गई है। इस योजना को हरियाणा सरकार द्वारा भी लागू किया गया है।
उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर) आलोक पाशी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इस योजना की जानकारी सभी पात्र करदाताओं तक पहुंचाएं ताकि अधिक से अधिक करदाता इसका लाभ उठा सकें। यह योजना उन करदाताओं के लिए लागू होगी जिन पर वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-2020 के दौरान हरियाणा जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 73 के तहत बकाया देनदारी है।
उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत पात्र करदाताओं को बकाया कर पर ब्याज एवं जुर्माने में राहत दी जाएगी, जिससे उनकी कुल कर देयता में कमी आएगी। करदाताओं को केवल बकाया कर का भुगतान करना होगा तथा ब्याज और जुर्माने की माफी के लिए उन्हें जीएसटी पोर्टल पर आवेदन करना होगा।
उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ उठाने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 निर्धारित की गई है। उन्होंने सभी पात्र करदाताओं से अपील की कि वे समय रहते इस योजना का लाभ उठाएं और अपनी बकाया कर देनदारी का निपटान करें।