रामपुर : सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान, अब्दुल्ला आजम को सफाई मशीन चोरी मामले में दी जमानत

रामपुर नगर पालिका की स्वीपिंग मशीन चोरी मामला

Holi Ad3

रामपुर : नगर पालिका की स्वीपिंग मशीन चोरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और पूर्व नगर पालिका चेयरमैन अज़हर खान को सोमवार को राहत दी। यह मामला 2022 में उस समय सामने आया था जब आजम खान की जौहर अली यूनिवर्सिटी से स्वीपिंग मशीन बरामद की गई थी।

चोरी के आरोप और जमानत का आदेश

इस मामले में आजम खान के करीबी सहयोगी अब्दुल्ला आजम के दो दोस्त अनवार और सलीम का नाम सामने आया था। इन दोनों ने गिरफ्तारी के बाद स्वीपिंग मशीन को जौहर अली यूनिवर्सिटी से बरामद करवा दिया था। भाजपा नेता पाकर अली खान की शिकायत पर नगर पालिका की स्वीपिंग मशीन की बरामदगी की प्रक्रिया पूरी की गई। इस मामले में पहले ही अन्य आरोपियों की जमानत मंजूर हो चुकी थी।

Holi Ad1
Holi Ad2

सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत की मंजूरी

आज सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान, अब्दुल्ला आजम और अज़हर खान को जमानत दे दी है। अब्दुल्ला आजम इस समय यूपी की हरदोई जेल में बंद हैं, और जमानत आदेश मिलने के बाद उनकी रिहाई की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने अब्दुल्ला आजम की पैरवी की, जिसके बाद कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली।

Leave A Reply

Your email address will not be published.