रामपुर: नगर पालिका परिषद रामपुर द्वारा शासनादेशों और सरकारी नियमों की उल्लंघना, अर्श इकबाल ने की शिकायत
लेखाकार का चार्ज एक लिपिक को देने की शिकायत
रामपुर: सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट अर्श इकबाल ने जिला अधिकारी रामपुर से मिलकर नगर पालिका परिषद रामपुर में सरकारी शासनादेशों और नियमावलियों के खिलाफ लेखाकार के पद का चार्ज एक लिपिक को देने की शिकायत की है। यह शिकायत शपथ पत्र के माध्यम से की गई है।
शिकायत में नियमों का उल्लंघन और भ्रष्टाचार का आरोप
शिकायतकर्ता अर्श इकबाल ने शपथ पत्र में बताया कि नगर पालिका परिषद रामपुर में लेखाकार का पद पिछले कई वर्षों से खाली पड़ा हुआ है। इस पद का चार्ज नगर पालिका की अध्यक्ष ने एक लिपिकीय व्यक्ति को दे रखा है, जो सरकारी नियमों और शासनादेशों के खिलाफ है। इस मामले में कई बार शिकायत की गई, लेकिन उसे गंभीरता से नहीं लिया गया और आईजीआरएस पोर्टल पर की गई शिकायतों को गलत तरीके से निस्तारण कर स्पेशल क्लोज कर दिया गया।
शासनादेश के उल्लंघन पर कार्रवाई की मांग
शपथ पत्र में यह भी कहा गया कि शासनादेश संख्या 123/नौ-6-96-1(47)/95 नगर विकास अनुभाग-6, लखनऊ में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नगर स्थानीय निकायों द्वारा यदि किसी नगर पालिका में लेखाकार का पद खाली है, तो उसे सहायक लेखाकार या वरिष्ठ लिपिक को ही चार्ज दिया जाएगा। इस शासनादेश का उल्लंघन करते हुए नगर पालिका परिषद रामपुर की अध्यक्ष ने जूनियर लिपिक को लेखाकार का चार्ज दे दिया, जो कि पूरी तरह से नियमों और शासनादेशों का उल्लंघन है।
सख्त कार्रवाई की मांग
शपथ पत्र में आगे यह भी कहा गया कि संबंधित कर्मचारियों को तत्काल हटाया जाए और सरकारी धन के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अर्श इकबाल ने जिला अधिकारी से प्रार्थना की है कि इस मामले की गंभीरता को समझते हुए लेखाकार के पद पर नियुक्त लिपिक को हटाया जाए और सरकारी नियमों के अनुसार सहायक लेखाकार को लेखाकार का चार्ज दिया जाए।