रामपुर: गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की की गयी

कुर्की की गयी पंजीकृत मु0अ0स0140/23 धारा 3(1) गैगस्टर अधिनियम व धारा 14(1) गैगस्टर एक्ट अधिनियम स्पलेन्डर प्लस रजि0न0 यू0पी0 22 ए वाई 7673 जिसका चेचिस न0 mblxaw 223 ehba4915 इन्जन न0- ha11e7phb72382
पुलिस अधीक्षक जनपद रामपुर के आदेशानुसार अपराध व आपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान के अन्तर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर के निर्देश व प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली जनपद रामपुर के कुशल नेतृत्व जिला मजिस्ट्रेट जनपद रामपुर के पत्र स0- 1984/पेशकार तद दिनांक 15/02/2024 के अन्तर्गत थाना कोतवाली जनपद रामपुर पर पंजीकृत मु0अ0स0140/23 धारा 3(1) गैगस्टर अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त प्रेमपाल पुत्र चौखेलाल निवासी ग्राम सिलई बडा थाना मिलक जनपद रामपुर द्वारा आपराधिक क्रियकलापो से अर्जित की गयी अवैध चल सम्पत्ति को धारा 14(1) गैगस्टर एक्ट अधिनियम मे कुर्क करने के पारित किये गये आदेश मे स्पलेन्डर प्लस रजि0न0 यू0पी0 22 ए वाई 7673 जिसका चेचिस न0 mblxaw 223 ehba4915 इन्जन न0- ha11e7phb72382 अनुमनित धनराशि को मुझ प्रभारी निरीक्षक मय गौरव शर्मा नायाब तहसीदार सदर जनपद रामपुर को हाथी खाना चौराहा से धारा 14(1) गैगस्टर एक्ट अधिनियम मे कुर्क वाहन नियामानुसार दाखिल किया गया
बरामदगी का विवरणः-
यू0पी0 22 ए वाई 7673 जिसका चेचिस न0 mblxaw 223 ehba4915 इन्जन न0- ha11e7phb72382
बरामदगी करने वाली टीम का विवरण –
1.गौरव शर्मा नायाब तहसीदार सदर जनपद रामपुर
2.प्रभारी निरीक्षक विजयपाल सिंह
3.उ0नि0 मदनगोपाल
हे0का0 541 कपिल कुमार
हे0का0 548 रहमान अली
चालक वीरेन्द्र सिंह

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