बिलाल प्रकरण में पुलिस की सख्त कार्यवाही, एफआईआर में 3 धाराएं बढ़ाई गई, धारा 352, 126, और 133 भी जोड़ी गई, डिग्री कॉलेज के पास से चार अभियुक्त गिरफ्तार
रामपुर : थाना गंज में वादिनी के साथ छेड़छाड़ और उसके भाई के साथ मारपीट के मामले में पुलिस ने चार वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्तों के नाम हैं:
- फैसल
- उवैज उर्फ उवैस
- सुबहान
- फरहान
इनके खिलाफ 08 अगस्त 2024 को वादिनी ने एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप था कि अभियुक्तों ने वादिनी के भाई बिलाल के साथ मारपीट की, कपड़े फाड़े, और वादिनी के साथ छेड़छाड़ की।
अपर पुलिस महानिदेशक बरेली और पुलिस उपमहानिरीक्षक मुरादाबाद के आदेश पर पुलिस अधीक्षक रामपुर की देखरेख में और अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस ने आरोपियों को 11 अगस्त 2024 को रजा डिग्री कॉलेज तिराहे से गिरफ्तार किया। इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 352, 126, और 133 की बढ़ोत्तरी की गई है।
गिरफ्तार करने वाली टीम:
- उ0नि0 श्री प्रेमचन्द्र शर्मा
- उ0नि0 श्री संदीप कुमार शर्मा
- हे0कां0 752 मौ0 उवैश
- हे0कां0 347 शक्ति सिंह
- हे0कां0 391 राहुल कुमार
- हे0कां0 01 अनुज कुमार
- हे0कां0 478 जुबैर आलम
थाना गंज, रामपुर में दर्ज एफआईआर में अल्पीकरण का आरोप, उचित कार्रवाई की मांग
आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने रामपुर के थाना गंज में दर्ज एफआईआर संख्या 224/2024 के संदर्भ में गंभीर आरोप लगाए हैं। एफआईआर में फैसल, ओवैस, सुभान, और फरहान के खिलाफ धारा 74, 115(2), और 351 भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया है।
एफआईआर के अनुसार, इन आरोपियों ने एक युवती को छेड़ा, जिसका विरोध करने पर उसके भाई बी को 8 अगस्त 2024 को शाम 5 बजे बुरी तरह पीटा गया। एफआईआर में यह भी दर्ज है कि उसे तमंचे के बट से मारा गया, नंगा किया गया, और उसके हाथ-पांव तोड़ दिए गए।
श्री ठाकुर का कहना है कि इस जघन्य घटना के बावजूद, रामपुर पुलिस ने मामले को अल्पीकरण करते हुए केवल हल्की धाराएं लगाई हैं, जबकि इसमें और गंभीर धाराएं लगाई जानी चाहिए थीं।
उन्होंने आरोप लगाया कि इस गंभीर मामले में अब तक पुलिस ने कोई गिरफ्तारी नहीं की, जिससे स्थानीय क्षेत्र में भारी आक्रोश व्याप्त है।
आजाद अधिकार सेना के रामपुर जिला अध्यक्ष श्री मोइन खान द्वारा समस्त तथ्यों को पुलिस के सामने विस्तार से प्रस्तुत करने के बावजूद, इस मामले में उचित धाराओं का प्रयोग नहीं किया गया और कार्रवाई में देरी हो रही है।
अमिताभ ठाकुर ने अनुरोध किया है कि इस प्रकरण की जांच करवाई जाए और उचित धाराओं का प्रयोग कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी सहित समस्त विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सात दिनों में उचित कार्यवाही नहीं की जाती है, तो आजाद अधिकार सेना एसपी रामपुर का घेराव करेगी।
अमिताभ ठाकुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आजाद अधिकार सेना
गंज छेड़छाड़ प्रकरण में अल्पीकरण का आरोप, तत्काल गिरफ्तारी की मांग
लखनऊ: आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने डीजीपी, उत्तर प्रदेश से रामपुर के थाना गंज में एक युवती के साथ छेड़छाड़ और उसके विरोध में उसके भाई की बुरी तरह पिटाई के मामले में पुलिस द्वारा मामले को अल्पीकरण करने का आरोप लगाया है।
श्री ठाकुर ने अपनी शिकायत में कहा है कि एफआईआर के अनुसार, जब युवती के भाई ने छेड़छाड़ का विरोध किया, तो उसे तमंचे के बट से मारा गया, उसे नंगा किया गया और उसके हाथ-पांव तोड़ दिए गए। इसके बावजूद, रामपुर पुलिस ने सिर्फ धारा 74, 115(2), और 351 भारतीय दंड संहिता की धाराएं लगाई, जबकि इस मामले में अन्य गंभीर धाराएं भी लगाई जानी चाहिए थीं।
श्री ठाकुर ने आरोप लगाया कि इतनी जघन्य घटना होने के बावजूद अब तक रामपुर पुलिस ने किसी की गिरफ्तारी नहीं की, जिससे स्थानीय क्षेत्र में भारी आक्रोश व्याप्त है।
उन्होंने कहा कि ऐसे गंभीर आरोपों के बावजूद गिरफ्तारी न होना और धाराओं का अल्पीकरण अत्यंत गंभीर मुद्दा है। श्री ठाकुर ने इस मामले में उचित धाराएं लगाने और अभियुक्तों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने यह भी कहा कि यदि सात दिनों के भीतर कार्यवाही नहीं होती है, तो एसपी रामपुर का घेराव किया जाएगा।
डॉ. नूतन ठाकुर, प्रवक्ता, आजाद अधिकार सेना, ने भी इस मामले में कार्रवाई की मांग की है।