ऐलनाबाद ,सिरसा, 26 मार्च ( एम पी भार्गव ): गर्भवती महिलाओं को अब अल्ट्रासाउन्ड करवाने के लिए आरसीएच आईडी अनिवार्य है। अगर किसी गर्भवती महिला ने यह पंजीकरण नहीं करवाया है तो अल्ट्रासाउन्ड करवाने में बाधा आ सकती है। जिले में संचालित अल्ट्रासाउन्ड केंद्रों पर बगैर आरसीएच नंबर के गर्भवती का अल्ट्रासाउन्ड नहीं होगा। बुधवार को आयोजित वर्कशाप में मुख्य अतिथि डॉ. विरेश भूषण व सिविल सर्जन डा. महेंद्र भादु ने पीसी-पीएनडीटी एक्ट के बारे में बताया और एक्ट की पालना के बारे में दिशा-निर्देश भी दिए। वर्कशॉप में जिले के अल्ट्रासाउन्ड केंद्रों के डॉक्टर भी मौजूद रहे।
जिला नोडल अधिकारी डॉ. साकेत कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए आरसीएच आईडी व एमसीटीएस नंबर अनिवार्य कर दिया गया है। इसके तहत गर्भवती महिलाएं अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र, उपमंडल स्तरीय व जिला अस्पताल में पंजीकरण करवा सकती हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिले के सभी अल्ट्रासाउन्ड केंद्रों पर भी आरसीएच पंजीकरण के बारे में बताया जा रहा है।
