हरियाणा में 1 दिसंबर से नए कलेक्टर रेट लागू किए जाएंगे, जिसके चलते जमीनों की रजिस्ट्री महंगी हो सकती है। राजस्व विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी के अधीन रेवेन्यू विभाग ने सभी मंडलों के कमिश्नर और उपायुक्तों को इन आदेशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
रजिस्ट्री पर असर
नए कलेक्टर रेट के आधार पर अब हरियाणा में जमीनों की रजिस्ट्री होगी। विशेषज्ञों के मुताबिक, इन बदलावों के कारण रजिस्ट्री पर 15 से 20 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी संभव है।
चुनाव के कारण रुका था फैसला
गौरतलब है कि चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कलेक्टर रेट बढ़ाने के फैसले को कुछ समय के लिए टाल दिया था। लेकिन अब चुनाव संपन्न होने के बाद इसे पुनः लागू किया जा रहा है।
प्रभावित होंगे निवेशक और खरीददार
इन बदलावों से जमीन खरीदने वाले निवेशकों और आम खरीददारों पर सीधा असर पड़ेगा। खासकर उन लोगों के लिए जो रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरा करने की तैयारी कर रहे थे।
हरियाणा में नए कलेक्टर रेट लागू होने से सरकार को राजस्व में वृद्धि की उम्मीद है, लेकिन जमीन खरीदने वालों के लिए यह अतिरिक्त आर्थिक बोझ साबित हो सकता है। दिसंबर से होने वाले इन बदलावों पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी।