रामपुर में आगामी 9 दिसम्बर 2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार-प्रसार कर सफल आयोजन किये जाने के लिए पराविधिक स्वयं सेवकों के साथ बैठक का आयोजन किया गया।
सुश्री रश्मि रानी, पूर्ण कालिक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रामपुर द्वारा आगामी दिनांक 9.12.2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन के संबंध में जानकारी दी गयी। लोक अदालत में अधिक से अधिक वादो को लगवाकर उनका निस्तारण सुलह समझौता के आधार पर करवाये। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से बैंक मामले, धारा-138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम, वसूली वाद आदि सभी सुलह योग्य आपराधिक वादों, सिविल वादों, भूमि अधिग्रहण वादों, मोटर दुर्घटना प्रतिकर के वाद, पारिवारिक वादों, स्टाम्प वादों, उपभोक्ता फोरम वादों, राजस्व वादों, चकबंदी वादों, श्रम मामलों, नगर पालिका टैक्स वसूली मामलों, विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत सुलह योग्य वाद, अन्तिम रिपोर्ट धारा 446 द0प्र0सं0 संबंधी मामले, पब्लिक प्रिविसेज एक्ट संबंधी मामले, उत्तराधिकार संबंधी मामले, आयुध अधिनियम के प्रकरण, बीमा संबंधी वाद, स्थानीय विधियों के अन्तर्गत शमनीय वाद, सेवा/वेतन संबंधी वाद सेवानिवृत्ति परिलाभों से संबंधित प्रकरण, किरायेदारी वाद, वन अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरणों का निस्तारण किया जायेगा।