महाराष्ट्र में अब उत्पीड़न की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकेंगी महिलाएं: अजीत पवार

पुणे। महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं को उत्पीड़न के मामलों की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। यह जानकारी सोमवार को उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने दी। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों के आधार पर यह फैसला लिया है और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए एक नया दृष्टिकोण अपनाने पर चर्चा की गई है।

रविवार को जलगांव में “माझी लाडकी बहिन योजना” के एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के खिलाफ अपराध को अक्षम्य पाप करार दिया और कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि भारतीय न्याय संहिता में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए एक पूरा अध्याय समर्पित है और अगर कोई महिला पुलिस थाने नहीं पहुंच सकती है, तो वह ई-एफआईआर दर्ज कर सकती है।

पत्रकारों से बात करते हुए अजीत पवार ने कहा, “प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे मामलों की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के निर्देश दिए हैं, और हमने इसे तुरंत लागू करने का फैसला किया है। इस तरह के कई मामले सामने आ रहे हैं, और हमने ऐसे अपराधों को रोकने के लिए एक अलग दृष्टिकोण अपनाने का निर्णय लिया है। इस मुद्दे पर कल कैबिनेट बैठक में चर्चा की गई।”

उपमुख्यमंत्री ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों के दोषियों के खिलाफ “सबसे कड़ी से कड़ी” कार्रवाई की मांग की और कहा कि इन मामलों में दोषियों को मृत्युदंड मिलना चाहिए और सुनवाई फास्ट-ट्रैक कोर्ट में होनी चाहिए।

इसके अलावा, पवार ने कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण के उस आरोप को भी खारिज किया, जिसमें उन्होंने पुणे पोर्शे कार दुर्घटना मामले में राज्य सरकार के करीबी लोगों को बचाने का आरोप लगाया था। पवार ने इन आरोपों को “पूरी तरह झूठ” करार देते हुए कहा कि अगर किसी के पास कोई सबूत है, तो वे उसे प्रस्तुत कर सकते हैं क्योंकि किसी को भी बचाया नहीं जाएगा।

महायुति (बीजेपी, शिवसेना, और एनसीपी) के घटकों के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही चर्चाओं पर पूछे गए सवाल पर, पवार ने कहा कि आगामी राज्य विधानसभा चुनावों के बाद सत्ता में लौटने पर इसका फैसला किया जाएगा।

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