शराब नीति मामले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए सीएम केजरीवाल, 16 मार्च को होगी अगली सुनवाई

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज शराब नीति मामले में उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की हालिया शिकायत के मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। मुख्यमंत्री ने कोर्ट को बताया कि विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और चालू बजट सत्र के कारण वे आज अदालत में वे शारिरिक रूप से उपस्थित नहीं हो सके।

कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की पेशी के लिए 16 मार्च की तारीख तय की है। अरविंद केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने बताया, ‘अरविंद केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के लिए एक आवेदन दायर किया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया। ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे एएसजी राजू ने आवेदन का विरोध नहीं किया। अगर सबकुछ ठीक रहा तो केजरीवाल अगली बार जरूर आएंगे और उन्हें मामले में जमानत भी मिलनी चाहिए।’

‘दिल्ली आबकारी नीति का मामला झूठा’
उन्होंने साथ ही दावा किया कि दिल्ली आबकारी नीति का मामला झूठा है। इस मामले में मुख्यमंत्री के विश्वसनीय सहयोगी मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल में हैं। मुख्यमंत्री ने सदन में कहा, ‘यह तथाकथित शराब घोटाला कोई घोटाला नहीं है। इसका एकमात्र उद्देश्य किसी भी तरह से दिल्ली सरकार को गिराना है। घोटाले की आड़ में ‘आप’ नेताओं को गिरफ्तार किया गया. लेकिन ये कोशिश भी सफल नहीं हो पाई।’

ई़डी की ओर से छह समन किए गए जारी
प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली की एक अदालत से आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन के मामले में समन जारी किए जाने के बावजूद पेश नहीं होने पर केजरीवाल की अदालत से शिकायत की थी। अदालत ने केजरीवाल को 17 फरवरी को पेश होने का निर्देश दिया था। ईडी ने अदालत का रुख करने से पहले केजरीवाल को पांच समन जारी किए थे. इस सप्ताह की शुरुआत में ईडी ने छठा समन जारी कर उन्हें आबकारी नीति से जुड़े मामले में 19 फरवरी को पेश होने को कहा है।

 

 

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