अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए केजरीवाल ने किया SC का रुख, स्वास्थ्य जांच का दिया हवाला

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में स्वास्थ्य आधार पर अपनी अंतरिम जमानत को सात दिन और बढ़ाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

शीर्ष अदालत ने 10 मई को उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी। हालाँकि, इसने उन्हें अपने कार्यालय या दिल्ली सचिवालय में जाने और आधिकारिक फाइलों पर हस्ताक्षर करने से रोक दिया था, जब तक कि उपराज्यपाल की मंजूरी प्राप्त करने के लिए यह बिल्कुल आवश्यक न हो।

मुख्यमंत्री ने अपनी ताजा याचिका में स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत सात दिन और बढ़ाने की मांग की है, जिसमें यह भी शामिल है कि उनका सात किलोग्राम वजन कम हो गया है।

नई याचिका में कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल को कुछ मेडिकल परीक्षणों से गुजरना होगा और इस उद्देश्य के लिए अंतरिम जमानत, जो 1 जून को समाप्त हो रही है, उसकेो बढ़ाया जाना चाहिए।

समाचार एजेंसी एएनआई ने आम आदमी पार्टी के हवाले से बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को PET-CT स्कैन और अन्य टेस्ट से गुजरना होगा। इसलिए सीएम केजरीवाल ने जांच कराने के लिए 7 दिन का समय मांगा है।

बता दें कि वर्तमान में अरविंद केजरीवाल एक जून तक की अंतरिम जमानत पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी। साथ ही उन्हें अपने कार्यालय या दिल्ली सचिवालय जाने और आधिकारिक फाइलों पर हस्ताक्षर करने से रोक दिया था, जब तक कि उपराज्यपाल की मंजूरी प्राप्त करने के लिए यह बिल्कुल जरूरी न हो। अब दो जून को उन्हें सरेंडर करना होगा।

 

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