- रिपोर्ट: मंजय वर्मा
नई दिल्ली: भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग (नियुक्ति प्रभाग) द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 222(1) के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश, श्री न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह का स्थानांतरण इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया है। यह निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद लिया गया।
अधिसूचना में कहा गया है कि श्री न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह को इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया गया है।