जयपुर: सीबीआई मामलों की विशेष अदालत ने द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती पेपरलीक मामले में आरोपी सुरेश ढाका के भाई कमलेश की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी पहले से ही दो अन्य पेपरलीक मामलों में न्यायिक अभिरक्षा में है और जमानत मिलने पर वह दोबारा ऐसे अपराधों में लिप्त हो सकता है।
मोबाइल पर बातचीत बना सबूत
कमलेश के वकील ने दलील दी कि उसे केवल सोवनी से मोबाइल पर हुई बातचीत के आधार पर आरोपी बनाया गया है। जिस बस में अभ्यर्थियों को पेपर पढ़ाया गया, वहां वह मौजूद नहीं था। वकील ने यह भी कहा कि कमलेश करीब 11 महीने से जेल में है, इसलिए उसे जमानत दी जानी चाहिए।
अन्य पेपर लीक मामलों में भी गिरफ्तारी
विशेष लोक अभियोजक बीएस चौहान ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि कमलेश पेपरलीक गिरोह का सक्रिय सदस्य है। वह फरार आरोपी सुरेश ढाका का भाई और मुख्य आरोपी सुरेश विश्नोई का साला है। इसके अलावा, उसे हाईकोर्ट की एलडीसी भर्ती और एसआई भर्ती के पेपर लीक मामलों में भी गिरफ्तार किया गया था।
कोर्ट ने इन तथ्यों को गंभीर मानते हुए कमलेश की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।