जयपुर। राजस्थान में एसआई भर्ती-2021 के तहत चयनित अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग और पोस्टिंग पर लगी रोक जारी रहेगी। राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगाने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ताओं को 10 फरवरी तक सिंगल बेंच में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
धांधली के आरोपों से शुरू हुआ विवाद
2021 की एसआई भर्ती में पेपर लीक और गड़बड़ी के आरोप लगने के बाद हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे। इसके बावजूद कुछ चयनित ट्रेनी सब-इंस्पेक्टर्स को फील्ड ट्रेनिंग के लिए भेजे जाने पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताई और ट्रेनिंग व पोस्टिंग पर रोक लगा दी।
डिवीजन बेंच में अपील
ट्रेनिंग कर रहे लगभग 50 ट्रेनी एसआई ने सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती देते हुए डिवीजन बेंच में अपील की थी। उनका तर्क था कि भर्ती में धांधली के आरोपों के कारण पूरी प्रक्रिया को रोकना अनुचित है। उन्होंने कहा कि जिन अभ्यर्थियों पर आरोप हैं, उनके खिलाफ जांच जारी है, और निर्दोष चयनित अभ्यर्थियों को इससे अलग रखना चाहिए।
भर्ती रद्द करना अभ्यर्थियों के लिए ‘कलंक’
अपीलकर्ताओं ने अदालत में यह भी कहा कि भर्ती रद्द करने से चयनित अभ्यर्थियों के भविष्य पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। कई चयनित अभ्यर्थी पहले से सरकारी सेवाओं में कार्यरत हैं। बिना पर्याप्त जांच पूरी किए भर्ती प्रक्रिया को रोकना उनके लिए एक “कलंक” जैसा है।
राज्य सरकार का पक्ष
प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि भर्ती को रद्द या बहाल करने पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। यह निर्णय जांच पूरी होने के बाद ही लिया जाएगा।
एसआई भर्ती-2021: मामला क्या है?
2021 की सब-इंस्पेक्टर भर्ती में पेपर लीक और अन्य धांधली के आरोपों के बाद यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा। एसओजी की जांच में अब तक 50 ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें से 25 को जमानत मिल चुकी है। पुलिस विभाग ने 20 ट्रेनी एसआई को सस्पेंड किया है।
निलंबन की ताजा स्थिति
जयपुर और उदयपुर रेंज: 11 एसआई निलंबित।
बीकानेर रेंज: 8 एसआई निलंबित।
अजमेर रेंज: 1 एसआई निलंबित।
फिलहाल, हाईकोर्ट के आदेश से भर्ती प्रक्रिया पर असमंजस बरकरार है, और आगामी सुनवाई में ही स्थिति स्पष्ट होगी।