लाइसेंस/पंजीकरण प्राप्त करना अनिवार्य अन्यथा होगी विधिक कार्यवाही

बदायूँ। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0 लखनऊ एवं जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में खाद्य लाइसेंस एवं पंजीकरण में बृद्वि हेतु उद्योग व्यापार मण्डल, आबकारी विभाग तथा खाद्य एवं रसद विभाग के सहयोग से गुरुवार को स्थान मधुबन होटेल तहसील बिसौली जनपद बदायूँ में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा खाद्य लाइसेंस और पंजीकरण से आच्छादित करने हेतु कैम्प का आयोजन किया गया।

It is mandatory to obtain license/registration otherwise legal action will be taken
कैम्प में 60 खाद्य कारोबारकर्ताओं ने खाद्य लाइसेंस और पंजीकरण हेतु आवेदन किया है। समस्त खाद्य काराबारकर्ताओं को निर्देशित किया गया है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत खाद्य लाइसेंस और पंजीकरण प्राप्त करना अनिवार्य है, निर्गत करा ले अन्यथा की स्थिति में यह अधिनियम के अन्तर्गत अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी। इसके अतिरिक्त एफ0एस0डब्लू0 वैन द्वारा 40 खाद्य पदार्थो का मौके पर परीक्षण किया गया जिसमें 05 खाद्य पदार्थ मानक के अनुरूप नहीं पाये गये तथा वंजीरगंज कस्बे में हलाल प्रमाणन सम्बन्धित खाद्य पदार्थो की जॉच भी की गयी ।
इस अवसर पर खाद्य लाइसेंस/पंजीकरण में बृद्वि हेतु आयोजित कैम्प में सहायक आयुक्त (खाद्य)&II, सी0एल0 यादव, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी धनंजय कुमार शुक्ल एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारीगण देवकान्त, राजीव कुमार, उपस्थित रहें।

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