कारतूस प्रकरण में कोर्ट ने सभी 24 दोषियों को सुनाई दस साल की सजा और दस हजार का जुर्माना

  1. शाहबाज़ खान की रिर्पोट 

रामपुर: पिछले कई सालों पहले 10 अप्रैल 2010 थाना सिविल लाइन क्षेत्र में एसटीएफ ने सीआरपीएफ के दो हवलदार विनोद और बिनेश पासवान को गिरफ्तार किया था उनके पास से भारी मात्रा में कारतूस और नकदी बरामद की गई थी इसके बाद उनकी निशान देही पर इस प्रकरण में 25 आरोपी शामिल थे। जिसमें एक की मृत्यु हो गई और 24 को आज स्पेशल जज ईसी एक्ट की कोर्ट ने सजा सुना दी। जिसको लेकर सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी प्रताप सिंह मौर्य ने बताया कि 24 आरोपियों को 10 साल की सजा और 10-10 हजार रुपए का प्रत्येक पर जुर्माना डाला गया है यह सजा स्पेशल जज ईसी एक्ट विजय कुमार द्वारा सुनाई गई।
विवेचक द्वारा 25 अभियुक्त के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई थी और दौराने मुकदमा एक अभियुक्त यशोदा नंद की डेथ हो गई थी इस तरह 24 मुलजिमान के विरुद्ध यह मुकदमा विचाराधीन था जिनको आज दस दस साल की सजा और दस दस हजार के जुर्माने की सजा सुनाई गई।

 

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