दुष्कर्म के आरोपी पूर्व सांसद अतुल राय को HC ने दिया झटका, लखनऊ में ही चलेगा आत्महत्या के लिए उकसाने का केस
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पूर्व सांसद अतुल राय को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने राय की याचिका को खारिज करते हुए लखनऊ में ही मुकदमा चलाने का आदेश दिया है।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पूर्व सांसद अतुल राय को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में राय की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि पूर्व सांसद के खिलाफ दर्ज मुकदमा लखनऊ में ही चलेगा। राय ने अपनी याचिका में दलील दी थी कि उनके खिलाफ मामला लखनऊ में नहीं चल सकता क्योंकि घटना दिल्ली में हुई थी।
दरअसल, साल 2018 में एक युवती ने अतुल राय के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था। इस मामले में अतुल राय ने साल 2019 में सरेंडर कर दिया था और तब से वह जेल में हैं। जेल से ही वह घोसी से सांसद भी बने थे। इस मामले में 2021 में युवती ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर यूपी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट के गेट पर आग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद अतुल राय और पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा और उनके खिलाफ लखनऊ की जिला अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई। इस मामले में अतुल राय ने कोर्ट में दलील दी कि जिस समय यह घटना हुई, उस समय वह पहले से ही वाराणसी जेल में बंद थे। दूसरी बात यह कि आत्महत्या की घटना नई दिल्ली में हुई है, इसलिए लखनऊ में केस नहीं चलाया जा सकता। सरकार की ओर से एएजी विनोद शाही और एजीए अनुराग वर्मा ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि अमिताभ ठाकुर ने सोची समझी साजिश के तहत लखनऊ में पीड़िता के खिलाफ सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट डाली, जिससे आहत होकर पीड़िता और उसके दोस्त ने आत्महत्या कर ली। कोर्ट ने अतुल राय की अपील खारिज करते हुए मामले की सुनवाई लखनऊ में ही करने का आदेश दिया है।