वृद्धावस्था पेंशन के कराएं ई-केवाईसी व एनेबल फॉर डीबीटी

बदायूँ। जिला समाज कल्याण अधिकारी रामजनम ने अवगत कराया है कि भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा पोषित तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत 60 अथवा वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वृद्धजनों को रु0 1000/- प्रति माह, प्रति लाभार्थी के रुप में भारत सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
उन्होंने बताया कि शासनादेश संख्या-1539 दिनांक-10 सितम्बर 2014 में दी गयी व्यवस्थानुसार वित्तीय वर्ष 2014-15 से पब्लिक फाइनेन्सियल मैनिजमेण्ट सिस्टम (पी०एफ०एम०एस०) पोर्टल के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पेंशन की धनराशि अन्तरित की जाती थी। वित्तीय वर्ष 2023-24 से भारत सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के पात्र लाभार्थियों को आधार आधारित भुगतान प्रणाली के माध्यम से भुगतान किया जायेगा। जनपद में इस प्रकिया को लागू करते हुए न्याय पंचायत स्तर, खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय स्तर एवं दिनांक-22 नवम्बर, 2023 से दिनांक-24.01.2024 तक आयोजित “विकसित भारत संकल्प यात्राओं“ के मध्य 9871 लाभार्थियों में से 7945 लाभार्थियों का आधार प्रमाणीकरण एवं आधार सीडिंग तथा एन०पी०सी०आई० पोर्टल पर इनेबल फॉर डी०बी०टी अथवा डी०बी०टी० ऑन करा दिया गया है, अभी भी 1896 राष्ट्रीय वृद्धास्था पेंशनर छूटे हुए हैं, जिनका बैंक खाता आधार से सीडिंग तथा एन०पी०सी०आई० पोर्टल पर इनेबल फॉर डी०बी०टी० नहीं हो पाया है, जिसके कारण इन पेंशनरों के बैंक खातों में पेंशन की धनराशि डी०बी०टी के माध्यम से अन्तरित नहीं हो पायी है। अतः राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशनरों के लाभार्थियों को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 से आधार आधारित मुगतान प्रणाली लागू कर दी गयी है। लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि उनके आधार सीडेड बैंक खाते एवं एन०पी०सी०आई० पोर्टल से मैपिंग खातों (इनेबल फॉर डी०बी०टी०) में डी०बी०टी० के माध्यम से अन्तरित की जा रही है।
उन्होंने राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने से छूटे हुए 1896 पात्र पेंशनरों से निवेदन है कि वे अपना बैंक खाता आधार से सीडिंग (ई०के०वाई०सी०) एवं एन०पी०सी०आई० पोर्टल पर ’इनेबल फॉर डी०बी०टी०’ शीघ्र से शीघ्र करा लें। यदि बैंक से आधार प्रमाणीकरण खाते की आधार सीडिंग एवं एन०पी०सी०आई० पोर्टल पर खाता अपडेट कराने में किसी भी प्रकार की समस्या अथवा कठिनाई उत्पन्न हो रही है तो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशनर अपने नजदीक के डाकघर में इण्डियन पोस्ट पेमेण्ट बैंक में अपना खाता खुलवा लें। जिससे राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत छूटे हुए सभी पात्र लाभार्थियों को आधार आधारित भुगतान प्रणाली के माध्यम से उनके खातों में सीधे डी०बी०टी० के माध्यम से पेंशन की धनराशि अन्तरित की जा सके।

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