हरियाणा विधानसभा में चार महत्वपूर्ण विधेयक पारित

चंडीगढ़, 27 मार्च (डॉ. एम. पी. भार्गव)। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के 10वें दिन की कार्यवाही में भाग लिया। इस दौरान जनहित में चार महत्वपूर्ण विधेयक सदन में पारित किए गए।

1. हरियाणा ट्रैवल एजेंट रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन विधेयक-2025
इस विधेयक के तहत बिना वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र के कारोबार चलाने वाले एजेंटों के लिए अधिकतम 7 साल की कैद और ₹5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इससे ट्रैवल एजेंटों के अवैध संचालन पर रोक लगेगी और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

2. जुआ-सट्टा विधेयक-2025
यह विधेयक सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग को रोकने के लिए लाया गया है। इसके तहत चुनाव या खेलों में सट्टेबाजी करने वालों को 3 से 5 साल की कैद होगी और उनकी प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी।

3. हरियाणा अनुबंध कर्मचारी जॉब सिक्योरिटी विधेयक-2024
इस विधेयक के तहत 15 अगस्त 2024 तक 5 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले अनुबंधित कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यह विधेयक राज्य के अनुबंध कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करेगा।

4. हरियाणा शव सम्मान निपटान विधेयक
यह विधेयक सम्मानजनक अंतिम संस्कार सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है, जिससे अंतिम संस्कार से जुड़ी सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा।

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि सरकार जनहित में अहम फैसले ले रही है और ये विधेयक राज्य के नागरिकों के कल्याण और सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे।

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