फरीदाबाद: फरीदाबाद नगर निगम चुनाव के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने 2 मार्च को होने वाले मेयर और पार्षद चुनावों को लेकर शुक्रवार को जिला सचिवालय में बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के दिशा-निर्देश दिए।
चुनाव प्रक्रिया और जिम्मेदारियों की जानकारी
जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने बताया कि नगर निगम चुनाव में मेयर और सभी 46 वार्डों के पार्षदों के चुनाव 2 मार्च, रविवार को होंगे। मतदान की प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। वहीं, 12 मार्च को मतगणना की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की ड्यूटी निर्धारित कर दी गई है और चुनावी ड्यूटी में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
नामांकन और अन्य महत्वपूर्ण तारीखें
नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन 11 से 17 फरवरी तक होगा, जिसमें प्रत्याशी कार्यदिवसों में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। नामांकन की जांच 18 फरवरी को की जाएगी, और 19 फरवरी को प्रत्याशी नाम वापस ले सकेंगे। 19 फरवरी को ही चुनाव चिह्न आवंटन होगा और मतदान केंद्रों की सूची चस्पा की जाएगी।
उम्मीदवारों के लिए शैक्षणिक योग्यताएं और जमानत राशि
नगर निगम चुनाव में मेयर पद के लिए सामान्य वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए 10वीं, जबकि महिला, अनुसूचित जाति की महिला और अनुसूचित जाति के पुरुषों के लिए आठवीं कक्षा पास होना अनिवार्य है। पार्षद पद के लिए सामान्य वर्ग के पुरुषों के लिए 10वीं, महिला और अनुसूचित जाति के लिए आठवीं और अनुसूचित जाति की महिला के लिए पांचवीं कक्षा पास होना आवश्यक है।
मेयर पद के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशी की जमानत राशि 10 हजार रुपये, जबकि अनुसूचित जाति, बीसी ए, बीसी बी और महिला प्रत्याशियों के लिए 5 हजार रुपये निर्धारित की गई है। पार्षद पद के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशी के लिए 3 हजार रुपये और अनुसूचित जाति, बीसी ए, बीसी बी और महिला के लिए 1500 रुपये जमानत राशि तय की गई है।
चुनावी खर्च की सीमा
नगर निगम मेयर पद के उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च की सीमा 30 लाख रुपये और पार्षद पद के लिए 7 लाख 50 हजार रुपये निर्धारित की गई है। प्रत्याशियों को अपने चुनाव खर्च का ब्योरा रखना होगा और चुनाव समाप्त होने के 30 दिनों के अंदर उसे संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को जमा करना होगा। यदि कोई प्रत्याशी यह ब्योरा जमा नहीं करता है, तो उसे पांच साल तक चुनावी प्रक्रिया से प्रतिबंधित किया जा सकता है।
महत्वपूर्ण निर्देशों के साथ अधिकारी रहे मौजूद
इस बैठक में सीईओ जिला परिषद सतबीर सिंह मान, अतिरिक्त आयुक्त नगर निगम गौरव अंतिल, एसडीएम शिखा, मयंक भारद्वाज, त्रिलोक चंद और गौरी मिड्ढिया, अतिरिक्त सीईओ एफएमडीए सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।