मौजूदा नियमों के तहत नौकरी पाने के लिए फर्जी प्रमाण पत्र देने पर सरकारी कर्मचारी को नौकरी से निकाला जा सकता है: केंद्र

नई दिल्ली, 8 अगस्त। मौजूदा नियमों के तहत नियुक्ति पाने के लिए गलत जानकारी देने या गलत प्रमाण पत्र पेश करने पर सरकारी कर्मचारी को नौकरी से निकाला जा सकता है, गुरुवार को राज्यसभा को यह जानकारी दी गई।

एक लिखित जवाब में केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी मंत्रालयों और विभागों में नौकरी मिलने के संबंध में समय-समय पर शिकायतें मिलती हैं, जिन्हें उचित कार्रवाई के लिए आमतौर पर संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेज दिया जाता है।

उन्होंने कहा, “मौजूदा निर्देशों के अनुसार अगर यह पाया जाता है कि किसी सरकारी कर्मचारी ने नियुक्ति पाने के लिए गलत जानकारी दी है या गलत प्रमाण पत्र पेश किया है, तो उसे सेवा में नहीं रखा जाना चाहिए।”

इस प्रकार, जब नियुक्ति प्राधिकारी को पता चलता है कि किसी कर्मचारी ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र पेश किया है, तो उसे संबंधित सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार ऐसे कर्मचारी को सेवा से हटाने या बर्खास्त करने के लिए कार्रवाई शुरू करनी होती है, सिंह ने कहा। यह प्रतिक्रिया इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने हाल ही में प्रोबेशनरी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की अनंतिम उम्मीदवारी रद्द कर दी थी और उन्हें योग्यता से परे सिविल सेवा परीक्षा में धोखाधड़ी से प्रयास करने के लिए भविष्य की सभी परीक्षाओं से वंचित कर दिया था।

उन पर विकलांगता और अन्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर) कोटा का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया गया है।

सिंह ने कहा कि जाति/समुदाय प्रमाण पत्र जारी करने और सत्यापित करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है।

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ‘कुमारी माधुरी पाटिल बनाम अपर आयुक्त’ के मामले में 2 सितंबर, 1994 को अपने फैसले में सामाजिक स्थिति प्रमाण पत्र जारी करने, उनकी जांच और उनके अनुमोदन के लिए राज्य सरकारों द्वारा पालन किए जाने वाले विस्तृत मानदंड/दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं।

मंत्री ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कई बार अनुरोध किया गया है कि वे सुनिश्चित करें कि जिला अधिकारियों को भेजे गए जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन किया जाए और ऐसे अधिकारी से अनुरोध प्राप्त होने के एक महीने के भीतर नियुक्ति अधिकारी को रिपोर्ट की जाए। उन्होंने कहा, “यदि संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारियों से एक महीने की अवधि के भीतर कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है, तो मंत्रालयों या विभागों को सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मामले को उठाना आवश्यक है।” मंत्री कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा उन सिविल सेवकों की पहचान करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का विवरण मांगने वाले एक प्रश्न का जवाब दे रहे थे, जिन्होंने विभिन्न सिविल सेवाओं में नियुक्ति हासिल करने के लिए बेंचमार्क विकलांगता, गैर-क्रीमी लेयर या ऐसे अन्य प्रमाण पत्रों का फर्जी उपयोग किया है, जहां भर्ती यूपीएससी द्वारा आयोजित की जाती है।

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