मतगणना केंद्र में अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर रहेगी रोक, जिलाधीश ने जारी किए आदेश, 12 मार्च को रहेगी धारा 163

ऐलनाबाद, 10 मार्च( एमपी भार्गव)
सिरसा नगर परिषद के चेयरमैन व सभी वार्ड सदस्य पद के चुनाव की मतगणना के दौरान शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिलाधीश शांतनु शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं। ये आदेश 12 मार्च को सुबह छह बजे से प्रभावी होंगे और मतगणना प्रक्रिया समाप्त होने तक लागू रहेंगे।
जारी आदेश अनुसार, मतगणना केंद्र के 500 मीटर के दायरे में अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक रहेगी। केवल ड्यूटी पर तैनात अधिकारी-कर्मचारी, पुलिस एवं अर्धसैनिक बलों के जवान, प्रत्याशी, उनके निर्वाचन एवं गणना एजेंट तथा राज्य चुनाव आयोग या जिला उपायुक्त/रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी।
इसके अलावा केंद्र के भीतर हथियार, माचिस, लाइटर, ब्लेड, चाकू, किसी भी प्रकार के रसायन, मोबाइल फोन, वॉकी-टॉकी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, अतिरिक्त कपड़े, बेल्ट, चाबी का गुच्छा, पेन, पेंसिल आदि ले जाने पर रोक रहेगी। केवल गणना एजेंटों को पेन/पेंसिल, सादा कागज/नोटपैड और मतदान समाप्ति के बाद पीठासीन अधिकारी द्वारा दिए गए डुप्लीकेट फॉर्म को साथ रखने की अनुमति होगी।
आदेश के अनुसार विजेता उम्मीदवारों को जीत के बाद विजय जुलूस निकालने और पांच या अधिक लोगों के अवैध रूप से एकत्र होने पर भी रोक रहेगी। इसके अलावा हथियार, लाठी-डंडे, तलवार, भाले, फरसे, लोहे की छड़ें, ईंट-पत्थर तथा किसी भी ज्वलनशील या विस्फोटक सामग्री लेकर चलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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