आपको बता दें कि मोदीनगर थाना का कार्यभाल सम्भाल चुके, सुभाष चंद्र पाण्डेय के एक मामले में, आगरा गैंगस्टर कोर्ट ने, गाजियाबाद के थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र के चमन बिहार निवासी, सलीम उर्फ राजा और थाना लोनी क्षेत्र के शंकर विहार कॉलोनी निवासी, सैफ अली उर्फ शरीफ को दोषी पाया। दोनों को अलग-अलग 3 साल दो माहीने की सजा सुनाई गई है। कोतवाली थाने में दर्ज मुकदमे के अनुसार, 19 जुलाई 2021 को तत्कालीन थाना प्रभारी सुभाष चंद पांडेय ने तहरीर दी थी। और आरोप लगाया कि सलीम उर्फ राजा और साथी संगठित गिरोह बनाकर चोरी करते हैं। और व्यापारियों से वसूली करने का भी करते है। 5 जनवरी 2022 को आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया था।
जिसके चलते अपराधियों को उनके पाप की सजा दिलाने का काम एसएचओ सुभाष चंद्र पाण्डेय ने किया।