बदायूँ पुलिस महानिदेशक के प्रयासों के कारण 2022 के बलात्कारी को मिली 10 वर्ष कारावास और 50 हजार के अर्थदंड की सजा
बदायूं से इंतजार हुसैन की रिपोर्ट।
बदायूँ. उत्तर प्रदेश के बदायूं के पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे है “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत आज एक रेप पीडि़ता को इंसाफ मिला और तथाकथित रेप के आरोपी को कोर्ट ने 10 वर्ष कारावास और 50 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई।
बता दें कि 18 मार्ट 2022 को पीडि़त मनोज कुमार ने थाना दातागंज में रंजीत पुत्र हेमेन्द्रपाल निवासी ग्राम कांसपुर के खिलाफ रेप मामलें में एक एफआईआर
दर्ज कराई थी।
मामलें की गंभीरता को देखते हुए पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार थाना दातागंज हे0कां0 प्रेमपाल सिंह द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त,पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी।
पुलिस ने टीम ने कोर्ट में समय पर गवाहों को पेश किया जिसके बाद आज 10 अक्टूबर को न्यायायल स्पेशल पाक्सो कोर्ट जनपद बदायूँ द्वारा आरोपी को धारा 376 एबी सपठित धारा 511 भादवि व धारा 5(ड)/6 सपठित धारा 16 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के आरोप मे दोषी पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 50,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। पैरवी करने वाले पैरोकार थाना दातागंज हे0कां प्रेमपाल सिंह तथा लोक अभियोजक श्री अमौल जौहरी तथा विवेचक नि0 श्री वीरपाल सिंह का योगदान सराहनीय रहा।