ढाका की अदालत का फैसला, 42 लोगों की मौत के मामले में खालिदा जिया के खिलाफ 2015 का मामला रद्द

ढाका। यहां की एक अदालत ने 2015 में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नाकेबंदी कार्यक्रम और आम हड़ताल के दौरान देश भर में 42 लोगों की मौत के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया और तीन अन्य के खिलाफ मामला रद्द कर दिया है।

सरकारी समाचार एजेंसी बांग्लादेश संगबाद संस्था की रिपोर्ट के अनुसार, ढाका के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जियादुर रहमान ने गुरुवार को इस संबंध में दायर पुलिस रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया।

इस मामले में तीन अन्य आरोपी बीएनपी की स्थायी समिति के सदस्य बैरिस्टर रफीकुल इस्लाम मिया, ढाका विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति दिवंगत प्रोफेसर इमाजुद्दीन अहमद और बीएनपी अध्यक्ष शमशेर मोबिन चौधरी के पूर्व सलाहकार थे।

जननेत्री परिषद के अध्यक्ष एबी सिद्दीकी ने 2 फरवरी, 2015 को ढाका मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में मामला दर्ज कराया था। बाद में कोर्ट ने गुलशन पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया। इस साल 21 सितंबर को जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोप सही नहीं पाए गए। पिछले महीने, 79 वर्षीय बीएनपी अध्यक्ष को पांच अलग-अलग मामलों में बरी कर दिया गया था, जिसमें एक “नकली जन्मदिन” मनाने और दूसरा युद्ध अपराधियों का समर्थन करने के आरोप में दर्ज किया गया था।

पिछले पांच सालों से जिया नजरबंद थीं और अगस्त में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान दिए जाने के बाद वे अस्पताल से एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में अपने घर लौटीं। 5 अगस्त को उनकी कट्टर प्रतिद्वंद्वी शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार के पतन के बाद उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। जिया मार्च 1991 से मार्च 1996 तक और फिर जून 2001 से अक्टूबर 2006 तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहीं।

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