रामपुर। सपा नेता आज़म खान को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने एक बार फिर 10 साल कैद और 14 लाख रूपये का जुर्माना की सजा सुनाई है। डूंगरपुर मामले में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आज़म खान को यह सजा दी है। साथ ही रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आज़म खान के करीबी ठेकेदार बरकत अली को 7 साल की कैद और 6 लाख का रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है। रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने डूंगरपुर मामले में बीते हुए बुधवार को आजम खान और ठेकेदार बरकत अली को दोषी ठहराया था। सपा नेता आज़म खान सीतापुर जेल मे सज़ा के मामले मे पहले से बंद है। उनकी पत्नी रामपुर की पूर्व सांसद तंजीम फातमा की जेल से मंगलवार को रिहा हुई है। पिछले सात माह से वह रामपुर की जेल मे बंद थी।