ब्रेकिंग: कुणाल कामरा ने मद्रास हाई कोर्ट में ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल के लिए दाखिल की याचिका, मुंबई पुलिस के एफआईआर पर आज होगी सुनवाई
मुंबई : प्रसिद्ध स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने मुंबई पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर के मामले में ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल के लिए मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। कामरा के खिलाफ यह एफआईआर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ उनकी कथित टिप्पणियों को लेकर दर्ज की गई थी। कुणाल कामरा तमिलनाडु के विलुपुरम शहर के स्थायी निवासी हैं, और इसलिए उनका दावा है कि मद्रास हाई कोर्ट को इस मामले में न्यायिक अधिकार क्षेत्र प्राप्त है। मामले की जल्द सुनवाई के लिए काज को न्यायमूर्ति सुंदर मोहन के सामने आज (28 मार्च) प्रस्तुत किया गया।
एफआईआर और आरोप
कुणाल कामरा के खिलाफ शिवसेना विधायक मुरजी पटेल द्वारा एक जीरो एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 353(1)(b), 353(2) [सार्वजनिक उपद्रव] और 356(2) [मानहानि] के तहत आरोप लगाए गए थे। इस एफआईआर को बाद में मुंबई के खार पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर कर दिया गया। हालांकि कामरा ने सीधे तौर पर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का नाम नहीं लिया था, लेकिन शिवसेना कार्यकर्ताओं का आरोप था कि उन्होंने शिंदे को “गद्दार” कहकर उनकी शिवसेना से अलग होने की प्रक्रिया को संदर्भित किया था।
शिवसेना कार्यकर्ताओं का गुस्सा और हिंसा
कामरा की टिप्पणियों से नाराज होकर एक समूह शिवसेना कार्यकर्ताओं ने मुंबई के हैबिटेट स्टूडियो में तोड़फोड़ की थी, जहां कामरा ने शो किया था। इस हिंसा के बाद मुंबई पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनसे बाद में जमानत ले ली गई थी। यह मामला तब और गर्म हो गया जब कामरा ने अपने शो के बाद जीवन के खतरे के बारे में खुलासा किया था। उनका कहना था कि उन्हें इस शो के बाद लगातार मौत की धमकियां मिल रही हैं।
कामरा के वकील का बयान और अदालत में पेशी
कामरा के वकील ने अदालत में यह भी बताया कि कॉमेडियन को शो के बाद से कई धमकियां मिल रही हैं, जिनमें से कुछ जान से मारने की धमकियां भी शामिल हैं। इस स्थिति में कामरा ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए आज के बाद फिर से अवकाश के बाद सुनवाई तय की है।
मद्रास हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र
कुणाल कामरा के वकील ने यह तर्क दिया कि चूंकि कामरा तमिलनाडु के निवासी हैं और मद्रास हाई कोर्ट को इस मामले में न्यायिक अधिकार क्षेत्र प्राप्त है, इसलिए उनकी याचिका इस अदालत में दायर की गई। इस तरह के मामलों में, जहां आरोपी का स्थायी निवास स्थान एक राज्य में हो, तो उस राज्य की उच्च अदालत में ट्रांजिट बेल की याचिका दायर करना सामान्य प्रक्रिया होती है।
मुंबई पुलिस की कार्रवाई और एफआईआर की कानूनी स्थिति
मुंबई पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद कधी भी कामरा को गिरफ्तार करने का प्रयास नहीं किया, हालांकि इस एफआईआर में कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस एफआईआर में कामरा पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने एकनाथ शिंदे को गद्दार कहा और इस तरह से महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की।
इस एफआईआर के बाद कई राजनीतिक पार्टियों और उनके समर्थकों ने कामरा के खिलाफ आक्रामक प्रतिक्रियाएं दी थीं, जिनमें शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के समर्थक भी शामिल थे। इसके बाद कामरा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी अपने बयान दिए थे, जिसमें उन्होंने खुद को सिर्फ एक कॉमेडियन बताया और कहा कि उनकी बातें केवल सियासी चुटकुले थीं, जो किसी भी राजनीति से जुड़ी नहीं थीं।
कुणाल कामरा के खिलाफ आरोपों का असर
कुणाल कामरा के खिलाफ इस एफआईआर और उनके खिलाफ किए गए हिंसक विरोध के बाद से उनकी लोकप्रियता में काफी बढ़ोतरी देखी गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके समर्थक उनकी हंसी और मजाकिया अंदाज की सराहना कर रहे थे, जबकि उनके विरोधी उन्हें गंभीर आरोपों का सामना करने के लिए कह रहे थे। कुछ लोगों का कहना है कि उनके द्वारा की गई टिप्पणियां उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती हैं, लेकिन उनकी आलोचना यह भी करती है कि एक सार्वजनिक व्यक्ति को इस तरह के बयान देने से पहले सोंच-समझ कर बोलना चाहिए।
मामला और मीडिया में प्रतिक्रियाएं
कुणाल कामरा के खिलाफ यह मामला मीडिया में प्रमुख चर्चा का विषय बन गया है। कई पत्रकारों और समाजशास्त्रियों ने इस पर अपनी राय दी है। कुछ ने इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया है, जबकि कुछ का कहना था कि इस तरह के आरोपों और प्रतिक्रियाओं को रोकने के लिए कानून का पालन करना बेहद जरूरी है।
कुणाल कामरा के भविष्य के लिए क्या मायने रखता है यह मामला
यह मामला केवल क्यूंकि एक कॉमेडियन के खिलाफ राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर हो रही तीखी बहस का हिस्सा बन चुका है, इसके लिए यह केवल कानूनी पहलू तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारतीय अभिव्यक्ति स्वतंत्रता और समाज में राजनीतिक विचारधारा के आपसी टकराव के एक उदाहरण के तौर पर सामने आया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि मद्रास हाई कोर्ट इस मामले में क्या निर्णय देता है और कामरा के लिए क्या कानूनी रास्ते खुलते हैं।
कुणाल कामरा के खिलाफ इस मामले ने एक बार फिर से यह साबित किया कि सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता का दायरा कितना संवेदनशील और जटिल हो सकता है। इस मामले में कोर्ट का निर्णय महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उसकी सीमाओं को फिर से परिभाषित करेगा।