बाड़मेर: खुले बोरवेल बंद करवाने के लिए दिशा-निर्देश जारी

बाड़मेर: बाड़मेर जिले में खुले बोरवेल के कारण होने वाले हादसों की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने वृहद स्तर पर खुले और अकार्यशील बोरवेल बंद करवाने का अभियान शुरू किया है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार, इन बोरवेलों को सुरक्षित तरीके से ढकने और बंद करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

जिला प्रशासन की कार्रवाई
अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेंद्रसिंह चांदावत ने बताया कि खुले बोरवेल के कारण दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जिला कलेक्टर टीना डाबी ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के तहत, पंचायत समितियों में विकास अधिकारियों और नगरीय इलाकों में आयुक्तों अथवा अधिशासी अधिकारियों को खुले बोरवेल को बंद करवाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम स्तरीय सुरक्षा समितियां इस कार्य को अंजाम देंगी, ताकि ग्रामीण इलाकों में भी इस अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन हो सके।

व्यापक अभियान जारी
जिले में वृहद स्तर पर खुले बोरवेल बंद करने का कार्य तेजी से चल रहा है। प्रशासन के मुताबिक, प्रत्येक पंचायत और शहरी निकाय को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि उनके क्षेत्र में कोई भी बोरवेल खुला न रहे।

जनता से अपील
जिला प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि यदि वे अपने क्षेत्र में किसी खुले बोरवेल की जानकारी दें, तो तुरंत स्थानीय प्रशासन को सूचित करें। इससे हादसों को रोका जा सकेगा और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

प्रशासन का लक्ष्य
इस अभियान का उद्देश्य जिले में खुले बोरवेल के कारण होने वाली संभावित दुर्घटनाओं पर रोक लगाना और सुरक्षित माहौल बनाना है। प्रशासन ने इसे प्राथमिकता पर लेते हुए हर स्तर पर समन्वय से काम करने का आश्वासन दिया है।

यह अभियान न केवल जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा बल्कि प्रशासन की जवाबदेही और तत्परता का भी प्रमाण है।

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