पंजाब के पूर्व CM बेअंत सिंह की हत्या में शामिल बलवंत सिंह राजोआना आया जेल से बाहर, अदालत ने 3 घंटे की दी पैरोल
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 1995 में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या में शामिल होने के आरोप में मौत की सजा पाए दोषी बलवंत सिंह राजोआना को 3 घंटे की पैरोल दी। यह पैरोल उसे अपने भाई कुलवंत सिंह राजोआना की अंतिम अरदास में शामिल होने के लिए दी गई।
1995 में एक आत्मघाती हमले के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह और उनके साथ 17 लोग मारे गए थे। इस हमले में शामिल होने के आरोप में बलवंत सिंह राजोआना को दोषी ठहराया गया था और उसे मौत की सजा सुनाई गई थी।
अदालत ने राजोआना को 3 घंटे की पैरोल दी, ताकि वह अपने भाई की अरदास में शामिल हो सके और पारिवारिक शोक के इस पल का हिस्सा बन सके।