थाना तुलसीपुर, जिला बलरामपुर के गोवध निवारण अधिनियम और पशु क्रूरता अधिनियम में वांछित, 50,000 रुपये के इनामी अभियुक्त जुबैर पुत्र फिरासत को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। यह मुठभेड़ थाना शहजादनगर क्षेत्र में हुई, जहां जुबैर पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया।
गिरफ्तारी का घटनाक्रम:
एसटीएफ (स्पेशल टास्क फोर्स लखनऊ), फील्ड यूनिट बरेली, और शहजादनगर पुलिस की संयुक्त टीम को जानकारी मिली कि जुबैर बल्लू की मढैया रोड पर देखा गया है। पुलिस टीम के पहुंचते ही जुबैर मोटरसाइकिल से भागने की कोशिश करने लगा। पीछा करने पर वह मोटरसाइकिल सहित गिर गया और पुलिस पर फायरिंग करने लगा। आत्मरक्षार्थ पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें जुबैर घायल हो गया।
बरामदगी:
एक तमंचा (315 बोर) मय खोखा और तीन जिंदा कारतूस।
काली रंग की बुलट मोटरसाइकिल (UP22BC09**)।
अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:
जुबैर पर कुल 14 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें गौहत्या निवारण अधिनियम, पशु क्रूरता अधिनियम, आर्म्स एक्ट, और धोखाधड़ी जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। इनमें से प्रमुख मामले:
मु.अ.सं. 201/2024, थाना तुलसीपुर, बलरामपुर (गौवध निवारण अधिनियम)।
मु.अ.सं. 96/2022, थाना गंज (गौहत्या निवारण अधिनियम)।
मु.अ.सं. 150/2020, थाना कैमरी (आर्म्स एक्ट)।
मु.अ.सं. 298/2022, थाना गंज (गौहत्या निवारण अधिनियम)।
क़ानूनी कार्यवाही:
घायल जुबैर को जिला अस्पताल भेजा गया और उसके खिलाफ थाना शहजादनगर में मु.अ.सं. 02/24 धारा 109 बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका:
गिरफ्तारी में शामिल टीम:
स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) लखनऊ फील्ड यूनिट, बरेली।
हरेन्द्र सिंह, थानाध्यक्ष, शहजादनगर।
एसआई सोहन सिंह।
हेड कांस्टेबल गनवीर सिंह।
प्रशासन की सख्ती:
पुलिस ने जुबैर जैसे शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर यह संदेश दिया है कि अपराध और अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।