प्रयागराज। सफाई मशीन घोटाले के मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) नेता आज़म खान, उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम और रामपुर के पूर्व पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तीनों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इस मामले में शिकायतकर्ता की ओर से हाई कोर्ट में पैरवी तेज़-तर्रार अधिवक्ता शरद शर्मा कर रहे हैं, जिन्होंने प्रभावी तर्कों से अदालत को आश्वस्त किया।
इससे पहले, आज़म खान की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने हाई कोर्ट में अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए उनकी दलीलों को अस्वीकार कर दिया। सफाई मशीन घोटाले में आरोप है कि सपा शासनकाल के दौरान सफाई मशीनों की खरीद में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ था।
हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद अब आज़म खान, अब्दुल्लाह आजम और अजहर अहमद की मुश्किलें बढ़ गई हैं, और उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा।