बदायूं। जिलाधिकारी निधि श्रीवास्तव के आदेशानुसार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं डॉ. बृजेश कुमार सिंह के निर्देशानुसार, थाना कुवरगाँव के गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त आमिल पुत्र नफीउद्दीन की 4,94,268 रुपये की अचल संपत्ति को जब्त किया गया है।
गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति जब्तीकरण
थाना कुवरगाँव के गैंगस्टर एक्ट में संलिप्त अभियुक्त आमिल, निवासी ग्राम बनेई, थाना कुवरगाँव, बदायूं, के खिलाफ मु0अ0सं0 174/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इस संबंध में धारा 14(1) गिरोहबन्द एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत कुल 4,94,268 रुपये की संपत्ति जब्त की गई।
कार्यवाही का विवरण
इस कार्रवाई में मा. मजिस्ट्रेट नायाब तहसीलदार सदर तहसील सदर श्री निरंकार सिंह के नेतृत्व में, थानाध्यक्ष कुवरगाँव रामेन्द्र सिंह, और पुलिस बल के साथ जिला अधिकारी महोदया श्रीमती निधि श्रीवास्तव के आदेशानुसार कार्यवाही की गई। इस कार्रवाई में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं डॉ. बृजेश कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक नगर अमित किशोर श्रीवास्तव, और क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल निर्देशन में अभियुक्त आमिल की संपत्ति जब्त की गई।
गौ तस्करी में लिप्त अभियुक्त
अभियुक्त आमिल को वर्ष 2022 में गौकशी करते हुए गिरफ्तार किया गया था। उसके खिलाफ गौवध अधिनियम और गिरोहबन्द अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। आमिल पर आरोप है कि उसने गौवंशीय पशुओं का वध कर गौमांस की बिक्री के माध्यम से अवैध धन अर्जित कर संपत्ति बनाई थी।
संपत्ति जब्तीकरण की प्रक्रिया
ग्राम प्रधान और गवाहों की उपस्थिति में मुनादी कर, राज्य सरकार के पक्ष में आमिल की अचल संपत्ति (मकान) को जब्त कर सील किया गया। इस प्रक्रिया के तहत कुल 4,94,268 रुपये की संपत्ति को जब्त किया गया है।
समाज में संदेश
इस कार्रवाई से यह संदेश देने का प्रयास किया गया है कि कानून का उल्लंघन कर अर्जित की गई संपत्ति को जब्त किया जाएगा और असामाजिक क्रियाकलापों में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इस प्रकार, प्रशासन ने साफ संकेत दिया है कि असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा।