रामपुर में हमसफर रिजॉर्ट में बिजली चोरी के मामले में सपा नेता आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा को कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद मुकदमा खत्म कर दिया और तंजीम फातिमा को दोषमुक्त घोषित कर दिया।
इस मामले में तंजीम फातिमा ने 32 लाख रुपये की सम्मन राशि जमा करने के बाद केस को खत्म करने की अर्जी लगाई थी। इसके आधार पर कोर्ट ने मुकदमा समाप्त कर दिया।
गौरतलब है कि 5 सितंबर 2019 को शहर कोतवाली में तंजीम फातिमा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। रिपोर्ट में आरोप था कि तंजीम फातिमा के हमसफर रिसोर्ट में चोरी से बिजली का उपयोग किया जा रहा था। डूंगरपुर बिजलीघर के जेई राहुल रंजन द्वारा यह रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में चल रही थी।