जेल में ही मनेगी आज़म खान के परिवार की ईद, इलाहाबाद हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

प्रयागराज। जेल में बंद सपा नेता आज़म खान के बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आज़म खान के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का मामला

जेल में ही मनेगी आज़म खान के परिवार की ईद,इलाहाबाद हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

अब्दुल्ला आज़म की तरफ से आज हाईकोर्ट में आज पेश नहीं हो पाए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल

आज़म के परिवार के वकील ने कोर्ट से सुनवाई के लिए वक़्त मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 15 अप्रैल की तारीख सुनवाई के लिए नियत की

इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज नहीं हुई सुनवाई

मामले में अगली सुनवाई होगी 15 अप्रैल को होगी

आज़म खान, डॉ तंज़ीन फातिमा और अब्दुल्ला आज़म खान की क्रिमिनल रिवीजन याचिका पर होनी थी सुनवाई

पिछली सुनवाई में कोर्ट में डॉ तंज़ीन फातिमा के वकील ने कोर्ट से उनकी उम्र के आधार पर जल्द सुनवाई की मांग रखी थी

रामपुर से भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में रामपुर के गंज थाने में सपा के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां के बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो जन्म प्रमाणपत्र होने का दर्ज कराया था मामला

रामपुर के गंज थाने में आईपीसी की धारा 193, 420, 467, 468, 471 के तहत दर्ज हुआ है मुकदमा

इसमें आजम खान और उनकी पत्नी डॉ. तंजीन फात्मा को भी आरोपी बनाया गया था

रामपुर एमपी/एमएलए कोर्ट ने अब्दुल्ला आज़म के दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में तीनों को सुनाई है सात-सात साल की सजा

तीनों ने रामपुर सेशन कोर्ट के यहां से जमानत याचिका खारिज होने वाले फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए जमानत देने और सजा को रद्द करने के लिए दाखिल की है क्रिमिनल रिवीजन याचिका

अक्टूबर 2023 में तीनों को रामपुर एमपी/एमएलए कोर्ट ने सुनाई थी सजा

पिछले साल भी रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहे ट्रायल पर रोक लगाने वाली आज़म खान की याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था

आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने 2017 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में रामपुर जिले की स्वार सीट से जीत हासिल की थी

अब्दुल्ला ने इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी उम्मीदवार नवाब काजिम अली खान को हराया था

चुनाव नतीजों के बाद बसपा उम्मीदवार नवाब काजिम ने अब्दुल्ला के स्कूल और बर्थ सर्टिफिकेट में दो अलग-अलग जन्मतिथि को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की थी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए अब्दुल्ला के सदस्यता को रद्द करने का आदेश दिया था

अब्दुल्ला ने हाईकोर्ट के इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी थी, हालांकि, उसे इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली थी

तीनों ने सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ क्रिमिनल रिवीजन याचिका दाखिल की है इलाहाबाद हाईकोर्ट में

मामले में शिकायतकर्ता आकाश सक्सेना के अधिवक्ता शरद शर्मा रख रहे है पक्ष

वहीं आज इस मामले में अब्दुल्ला आज़म खान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल को आज करनी थी पैरवी

जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच कर रही है मामले की सुनवाई

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