फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान परिवार को मिली बड़ी राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सजा पर लगाई रोक
आजम खान के परिवार पर क्या थे आरोप?
रामपुर। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी बड़ी ख़बर है. सपा नेता आजम खान, पत्नि तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम को बड़ी राहत मिली है. फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सपा नेता आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है. इस केस की पूरी सुनवाई के बाद 14 मई को अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.
वकील शरद शर्मा ने जानाकारी दी है कि तीनों को जमानत दे दी गई है. आजम खान की सजा पर रोक लगा दी गई है और तज़ीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम की सजा खारिज कर दी गई है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के सजा के फ़ैसले पर भी रोक लगाई है. पहले रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने तीनों को 7 साल की सजा सुनाई थी.
कोर्ट से मिली इस राहत के बाद पत्नी तंजीम, बेटे अब्दुल्ला छूट जाएंगे और पत्नी जेल से छूट जाएंगे. लेकिन आजम खान अभी जेल में भी एक और मामले में सजा काटने के लिए अंदर रहेंगे.
आजम खान के परिवार पर क्या थे आरोप?
आकाश सक्सेना के आरोप के मुताबिक़ आज़म खान और उनकी पत्नी तंजीन ने बेटे अब्दुल्ला आज़म का एक बर्थ सर्टिफिकेट 28 जून साल 2012 को रामपुर की नगरपालिका परिषद से बनवाया गया था, जबकि दूसरा बर्थ सर्टिफिकेट 21 जनवरी 2015 को लखनऊ नगर निगम से जारी कराया गया.
पहले बर्थ सर्टिफिकेट में जन्म स्थान रामपुर बताया गया जबकि दूसरे में जन्म स्थान लखनऊ का क्वीन मैरी हॉस्पिटल बताया गया. आरोप लगा कि आज़म परिवार ने अलग-अलग बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल अलग-अलग जगहों पर किया. अलग अलग बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर दो पासपोर्ट और दो पैन कार्ड बनाकर उनके दुरूपयोग की भी बात सामने आई.
इस मामले में रामपुर पुलिस ने जांच पूरी होने के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी. चार्जशीट में आईपीसी की धारा 120 बी के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया. आज़म खान ने पत्नी तंजीन और बेटे अब्दुल्ला के साथ इस मामले में 26 फरवरी 2020 को रामपुर कोर्ट में सरेंडर कर दिया. कोर्ट ने तीनों को जेल भेज दिया. आज़म खान को इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से 27 महीने बाद जमानत मिली.
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