बदायूँ। जिलाधिकारी मनोज कुमार ने अवगत कराया है कि आयुक्त, खा़द्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 के पत्र द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत आच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियांं को माह नवम्बर, 2023 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण कराये जाने के सम्बन्ध दिशा निर्देश दिये गये है, जिसके दृष्टिगत अन्त्योदय कार्डधारकों को 35 किग्रा0 खाद्यान्न (14 क्रिगा0 गेहूॅ व 21 किग्रा0 चावल) तथा पात्र गृहस्थी राशनकार्डो से सम्बद्ध यूनिटों पर 05 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति यूनिट (02 किलोग्राम गेहॅू व 03 किलोग्राम चावल) का निःशुल्क वितरण दिनांक 20.11.2023 तक किया जायेगा।
उन्होने बताया कि वर्तमान में शासन की महत्वपूर्ण योजनान्तर्गत आयुष्मान कार्ड बनवाए जा रहे हैं जिसमें अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत आयुष्मान कार्ड बनाये जाने से छूटे हुये लाभार्थियों तथा 06 यूनिट या 06 यूनिट से अधिक वाले पात्र गृहस्थी योजना के कार्डधारकों के प्रत्येक यूनिट/सदस्य का आयुष्मान कार्ड बनवाकर शासन की मंशानुरूप उनको लाभान्वित कराया जाना है, जिसके दृष्टिगत माह नवम्बर 2023 में खाद्यान्न के वितरण के साथ-साथ आयुष्मान कार्ड बनाये जाने हेतु प्रत्येक उचित दर की दुकान पर दिनांक 06.11.2023 से दिनांक 10.11.2023 के मध्य विशेष कैम्पों का आयोजन किया रहा है। इन निर्धारित वितरण तिथियों में खाद्यान्न के वितरण के साथ-साथ आयुष्मान कार्ड भी बनाये जा रहे हैं।
उन्होंने सभी राशनकार्डधारकों को सूचित किया है कि माह नवम्बर, 2023 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न अन्त्योदय कार्डधारकों को 35 किग्रा0 खाद्यान्न (14 क्रिगा0 गेहूॅ व 21 किग्रा0 चावल) तथा पात्र गृहस्थी राशनकार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर 05 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति यूनिट (02 किलोग्राम गेहॅू व 03 किलोग्राम चावल) का निःशुल्क वितरण दिनांक 06.11.2023 से दिनांक 20.11.2023 के मध्य किया जायेगा।
उन्होंने कहा कि इस अवधि में अपने-अपने उचित दर विक्रेताओं से निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त करना सुनिश्चित करें, साथ ही अन्त्योदय कार्डधारकों के छूटे हुए सदस्य तथा 06 यूनिट या उससे अधिक यूनिट वाले पात्र गृहस्थी कार्डधारक राशनकार्ड में सम्मिलित सभी सदस्यों को आधारकार्ड सहित साथ में ले जाकर उक्त विशेष कैम्प तिथियों में उचित दर विक्रेता की दुकान पर आयुष्मान कार्ड बनवाना सुनिश्चित करें। इन वितरण दिवसों में उचित दर दुकानों पर खाद्यान्न वितरण का कार्य प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक सुनिश्चित किया जायेगा। मोबाईल ओ0टी0पी0 के माध्यम से वितरण की अन्तिम तिथि दिनांक 20-11-2023 रहेगी।