दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ी, 27 अगस्त तक रहेंगे जेल में

नई दिल्ली। दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) द्वारा दर्ज इस मामले में, शहर की एक अदालत ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि को 27 अगस्त, 2024 तक बढ़ा दिया है। विशेष जज कावेरी बावेजा ने इस फैसले को सुनाया, जिससे केजरीवाल की तिहाड़ जेल से बाहर आने की उम्मीदें फिलहाल धूमिल हो गई हैं।

चार्जशीट पर 27 अगस्त को हो सकती है सुनवाई
केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जज कावेरी बावेजा के सामने पेश किया गया था। यह पेशी उनकी न्यायिक हिरासत की समाप्ति पर हुई थी। अदालत ने उन्हें 27 अगस्त तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब इस मामले में सीबीआई द्वारा दाखिल की गई पूरक चार्जशीट पर 27 अगस्त को सुनवाई हो सकती है।

मनीष सिसोदिया का दावा और हकीकत
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जो इस मामले में पहले ही जमानत पर बाहर आ चुके हैं, ने दावा किया था कि अगर विपक्ष एकजुट होकर विरोध करता है, तो अरविंद केजरीवाल 24 घंटे के भीतर जेल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन अदालत का ताजा फैसला सिसोदिया के दावे के विपरीत है, और केजरीवाल की हिरासत अवधि लगातार बढ़ रही है।

तिहाड़ जेल से कब बाहर आएंगे केजरीवाल?
कोर्ट द्वारा लगातार हिरासत बढ़ाए जाने के कारण केजरीवाल का तिहाड़ जेल से बाहर आना मुश्किल होता जा रहा है। हालांकि, यदि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों में ठोस सबूत नहीं मिलते, तो केजरीवाल जल्द ही रिहा हो सकते हैं। फिलहाल, 27 अगस्त को कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

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